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CG में बेटे की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास:मामूली विवाद में चाकू से किया था हमला; तड़प-तड़पकर गई थी जान कोर्ट ने सुनाई आजीवन की सजा

By Dinesh chourasiya

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में एक पिता ने बेटे की हत्या कर दी थी। मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी राजेंद्र साठे उर्फ राजू (58 वर्ष) को आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड की सजा दी गई है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के सावंतपुर का है।

घटना 3 अगस्त 2024 की है। मामूली विवाद के दौरान पिता ने अपने बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में बेटे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया।

द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड एकता अग्रवाल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। पुलिस द्वारा चालान पेश करने के मात्र 7 महीने के भीतर और घटना के 9 महीने के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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