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भिलाई में.ऑनलाईन फ्रॉड करने वाले गिरोह के तीन सदस्य गिरफतार 02. जिले मे वीआईपी प्रवास के मद्देनजर होटल, लॉज चेकिंग के दौरान पकडे गये आरोपी 03. आरोपियो के कब्जे से 05 नग मोबाईल, चेक बुक, एटीएम एवं बैंक चेक बुक व एटीएम गुमने फर्जी रिपोर्ट, एक हुंडई कार सीजी 07 बीएल 9432 कीमती करीबन 03 लाख जप्त

By Dinesh chourasiya

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03/02/2025 को जिला दुर्ग में वीआईपी प्रवास एवं आदर्श आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए

पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार शुक्ला  ने निर्देश  दिए कि की सभी थना/चौकी अपने थाना क्षेत्र में स्थित होटल, लॉज, ढाबा की चेकिंग की जाए  निरीक्षक राजेश मिश्रा थाना प्रभारी सुपेला के नेतृत्व में उप निरीक्षक गुरविन्दर सिंह संधू चौकी प्रभारी द्वारा  होटल, लॉज, ढाबा चेकिंग के दौरान जुनवानी चौक के पास स्थित लेण्डमार्क की चेकिंग किया, जो रूम क्र. 302 में व्यक्ति राजेश जायसवाल, संजय जायसवाल एवं सुनीश विश्वकर्मा के पास एक जीआरपी रायपुर में दर्ज दस्तावेज गुमने का फार्म मिला। जिसमे केनरा बैंक ब्रांच मनेन्द्रगढ़ का चेक बुक, एटीएम गुम होना लेख किया गया था, जो उक्त चेक व एटीएम संदेहियो के पास मिला। संदेहियो से पूछताछ करने पर बतायेे कि अनुपपुर मध्यप्रदेश में कार मे आकर प्लेट टिकट कटाकर उपरोक्त दस्तावेज गुम होने की सूचना देकर उक्त चेक एवं एटीएम को संगठित होकर योजनाबद्ध तरीके से ऑनलाईन ठगी में उपयोग करना बताये। आरोपीगणो के विरूद्ध चौकी स्मृतिनगर थाना सुपेला में अपराध क्र. 148/2025 धारा 318(4),61(2),111(3) बीएनएस कायम कर आरोपियो से घटना में प्रयोग किये गये विभिन्न कंपनी के 05 नग मोबाईल, एक चेक बुक, एक एटीएम, एक हुंडई कार सीजी 07 बीएल 9432 एवं अन्य दस्तावेज को जप्त किया गया। आरोपियो 1. सुनील कुमार विश्वकर्मा पिता प्रफुल्ल विश्वकर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम कुरवा थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम हॉल दीनदयाल कालोनी म.नं. 127 एफ जुनवानी चौकी स्मृतिनगर थाना सुपेला जिला दुर्ग 2. संजय जायसवाल पिता स्व. इच्छापति उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड 13 सेक्टर सी कालोनी राज नगर थाना रामनगर जिला अनुपपुर (म.प्र.) 3. राजेश जायसवाल पिता स्व. चुन्नीलाल जायसवाल उम्र 32 वर्ष साकिन रामनगर वार्ड 05 दुर्गा मंदिर थाना रामनगर जिला अनुपपुर (म.प्र.) हॉल महेन्द्रा शो रूम के पास मनेन्द्रगढ़ थाना मनेन्द्रगढ़ जिला एमसीबी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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