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भिलाई में फर्जी पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा  ▪️ नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर  कार्यवाही ▪️ फर्जी पत्रकार पहचान पत्र दिखाकर पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश  ▪️ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्यवाही 

By Dinesh chourasiya

 

दिनांक 03.02.2026 को यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पेट्रोलिंग टीम द्वारा नियमित पेट्रोलिंग की जा रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान नेहरू नगर चौक पर एक स्विफ्ट कार चालक द्वारा लाल सिग्नल होने के बावजूद अनाधिकृत हूटर/सायरन बजाते हुए सिग्नल क्रॉस करने का प्रयास किया गया।

पेट्रोलिंग टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त वाहन को तत्काल रोका गया। पूछताछ के दौरान चालक का व्यवहार संदिग्ध पाए जाने पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें चालक नशे की अवस्था में वाहन चलाते हुए पाया गया। वाहन में अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग भी पाया गया।

जांच के दौरान संबंधित चालक द्वारा स्वयं को पत्रकार बताते हुए कथित पत्रकार पहचान पत्र (प्रेस कार्ड) दिखाकर पुलिस कार्यवाही पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। संदेह होने पर जब उक्त पहचान पत्र की विधिवत जांच की गई, तो वह फर्जी/नकली पाया गया। किसी भी प्रकार के दबाव को अस्वीकार करते हुए निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्यवाही की गई।

उक्त कृत्य को गंभीर यातायात उल्लंघन मानते हुए संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 184 (खतरनाक वाहन चालन) एवं 119(3) (अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।

 

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