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By Dinesh chourasiya

भिलाई के थाना जामुल क्षेत्रांतर्गत अवैध मादक पदार्थ (गांजा) का संचालन करने वाले आरोपी को जामुल पुलिस की टीम ने धर दबोचा –
 1.460 कि.ग्रा. कीमती 15,000 रूपये, गांजा बिक्री रकम 3910 रू. एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग एक स्मार्ट फोन सम्पति जप्त व 01 आरोपी गिरप्तार

जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक युद्व नशे के विरूद्व चलाये जा रहे सकंल्प अभियान के तहत सूखा नशा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने हेतु निर्देश जारी किया गया है इसी तारतम्य में दुर्ग पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले में नशा के सौदागरो शिकंजा कसने हेतु कार्यवाही की जा रही है

जामुल पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी कल्याण वर्मा पिता गोवर्धन वर्मा उम्र 34 साल तिरंगा चौक छावनी बस्ती में रहने वाला आरोपी गांजा बेचने का अवैध काम कर रहा है  पुलिस ने छापा मारकर अवैध गांजा 1.460 कि.ग्रा. कीमती करीब 15,000 रू. तथा गांजा बिक्री का नगदी रकम 3910 रू., 01 नग एक स्मार्ट फोन REALME कंपनी का टच स्क्रीन मोबाईल कीमती 15,000 रू. जुमला कीमती 33,910 रू. को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके में गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया है बाद आरोपी कल्याण वर्मा को दिनांक 26.11.2024 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को दिया जाकर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) नारकोटिस एक्ट के अंतर्गत घटित होना पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 453/2024 धारा 20 (ख) नारकोटिस एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है ।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय, उप निरी सौमित्री भाई, सहा उप निरी बेनी सिंह राजपूत, आर. 1673, 1729, 1359, 1611 की भूमिका सराहनीय रही।
नाम आरोपी :-
01. कल्याण वर्मा पिता गोवर्धन वर्मा उम्र 34 साल साकिन तिरंगा चौक छावनी बस्ती थाना जामुल जिला दुर्ग

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