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अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वाले दुकान एवं भवन पर दूसरे दिन भी सील बंद करने की हुई कार्रवाई  

अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने वाले दुकान एवं भवन पर दूसरे दिन भी सील बंद करने की हुई कार्रव

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आज दूसरे दिन भी अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण नहीं कराने पर एक भवन व दुकान को सील कर दिया गया। अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण कराने के लिए भिलाई निगम के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है, सर्वे कार्य किया जा रहा है तथा शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वे उपरांत अनाधिकृत विकास को नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने कहा जा रहा है। फिर भी नियमितीकरण नहीं कराने वाले ऐसे अनाधिकृत विकास व निर्माण पर निगम द्वारा सीधे सील बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर सभी जोन क्षेत्रों में सर्वे अभियान चल रहा है, अलग-अलग वार्ड क्षेत्रों में शिविर के आयोजन भी किए जा रहे हैं। परंतु अनाधिकृत विकास व नियमितीकरण के दायरे में आने वाले संचालकों, मालिको के द्वारा नियमितीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई की जा रही है। भिलाई निगम के द्वारा लगातार लोगों से अनाधिकृत विकास व निर्माण के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का नियमितीकरण कराने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके नियमितीकरण के लिए आवेदन जमा नहीं करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। भिलाई निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में नियमितीकरण के आवेदन जमा किए जा सकते हैं। अनाधिकृत विकास व निर्माण का नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले वार्ड क्रमांक 30 प्रगति नगर के निवासी की दुकान तथा लिंक रोड कैंप 2 वार्ड क्रमांक 36 में निर्मित भवन को आज सील कर दिया गया। नगर पालिक निगम भिलाई की अपील है कि अनाधिकृत विकास व निर्माण का अति शीघ्र नियमितीकरण करा लें इसके लिए आर्किटेक्ट के माध्यम से निगम में आवेदन जमा करना होगा। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के निर्देश पर आज की कार्रवाई में जोन 3 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम तथा निगम के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।

 

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