छत्तीसगढ़

CG में शिक्षक घोटाला मामले में हाई कोर्ट सख्त, विभाग के सचिव को कमेटी गठित करने के दिए निर्देश 

By Dinesh chourasiya

बिलासपुर :: शिक्षक घोटाला मामले को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश आया है, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को कमेटी गठित करने निर्देश दिया है ,सचिव के अध्यक्षता में पांचो जॉइंट डायरेक्टर सदस्य होंगे ।शुक्रवार को कोर्ट ने निर्देश जारी किया है उसके बावजूद अब तक स्कूल शिक्षा विभाग ने समिति का गठन नहीं किया है। लगता है विभाग किसी बड़े को घोटाले को छुपाना चाहता है।

गौरतलब है कि, यह कमेटी सभी मामलों की सुनवाई करेगी, जिन शिक्षकों का ट्रांसफर संशोधन निरस्त हुआ है वे इस कमेटी को आवेदन देंगे और कमेटी निर्णय करेगी। ध्यान रहे जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार ने 2713 शिक्षकों का ट्रांसफर संशोधन निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने भी उन्हें इस पर स्टे देने से इनकार कर दिया था। इन शिक्षकों की स्थिति अब कहीं की भी नहीं रह गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया है। और सरकार ने ट्रांसफर निरस्त कर दिया इस वजह से उन्हें वेतन भी नहीं मिल रहा।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का इस पर ध्यान आकृष्ट कराया गया था। इस विषय में जब संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग से पूछा गया तो उनका कहना है अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ,निर्देश मिलने के बाद ही आगे के कार्यवाही होगी।

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