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छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण:पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में मिलेगा फायदा; सरकार ने जारी किए नियम

By Dinesh chourasiya

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इसके लिए सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसका लाभ खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा।

इन पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। इससे चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ेंगे।

पढ़ें आदेश की कॉपी…

4 साल की सेवा जरूरी

नियम के अनुसार, आरक्षण का फायदा उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा पूरी की है। इसके बाद वे राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षण ले सकेंगे। हालांकि उन्हें संबंधित पद की पढ़ाई, उम्र और दूसरी जरूरी शर्तें भी पूरी करनी होंगी।

सेना से बाहर आने के बाद रोजगार का विकल्प

अग्निवीर योजना में युवाओं को सेना में 4 साल तक सेवा करने का मौका मिलता है। 4 साल की सेवा के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में उनके सामने रोजगार की चुनौती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में एक और मौका मिलेगा।

नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा

तृतीय श्रेणी की आने वाली सीधी भर्तियों में यह आरक्षण लागू होगा। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका बढ़ेगा। खासकर पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को इसका फायदा मिल सकता है।

अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 लागू होने के बाद होने वाली संबंधित भर्तियों में यह आरक्षण मिलेगा।

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