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भिलाई में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु जिलेभर में संचालित पिंक पेट्रोलिंग अभियान के तहत दुर्ग पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, विद्यालय परिसर में मदिरा सेवन करने वाले दो आरोपी एवं छात्रा से छेड़छाड़, मारपीट व धमकी देने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

By Dinesh chourasiya

 

दुर्ग पुलिस द्वारा पिंक पेट्रोलिंग अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं छात्राओं के विरुद्ध अपराध करने वाले तथा सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।*

 

महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा पूरे जिले में “पिंक पेट्रोलिंग अभियान” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस की विशेष टीमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों, बस स्टॉप, पार्क, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नियमित गश्त कर महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही हैं तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने, नशाखोरी, असामाजिक गतिविधियों एवं कानून व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 17.07.2026 को थाना सुपेला की पिंक पेट्रोलिंग टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रावणभाठा स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में दो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा सेवन कर रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। चिकित्सीय परीक्षण में मदिरा सेवन की पुष्टि होने पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक धारा 36(च) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी अभियान के दौरान थाना पुलगांव (चौकी अंजोरा) क्षेत्र में एक छात्रा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 11.07.2026 को कॉलेज जाते समय आरोपी ने उसका पीछा करते हुए रास्ता रोक लिया तथा बातचीत करने का दबाव बनाते हुए गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार, हाथ पकड़कर मारपीट की एवं घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 649/2026 अंतर्गत धारा 78, 74, 126(2), 296, 115(2), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन जप्त किया गया तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

थाना सुपेला क्षेत्र में आरोपी शासकीय विद्यालय परिसर में सार्वजनिक स्थान पर बैठकर मदिरा सेवन कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना थी।

थाना पुलगांव क्षेत्र में आरोपी द्वारा छात्रा का पीछा कर सुनसान स्थान पर रास्ता रोकते हुए उससे बातचीत करने का दबाव बनाया गया तथा विरोध करने पर अभद्र व्यवहार, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गई।

घटना स्थल :

1. रावणभाठा स्थित शासकीय विद्यालय परिसर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।

2. अंजोरा रोड, खपरी नल के पास, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. मोनूदास मानिकपुरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी पचरीपारा, थाना दुर्ग कोतवाली, जिला दुर्ग।
2. शेख साहिल, उम्र 26 वर्ष, निवासी रावणभाठा, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
3. आशीष कुमार यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम खपरी, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव, जिला दुर्ग।

 

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