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भिलाई में सुपेला पुलिस द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही ▪️ सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति डीजे बजाने पर की गई कार्यवाही  ▪️ डीजे सहित वाहन जप्त

By Dinesh chourasiya

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संक्षिप्त विवरण :
दिनांक 06.02.2026 को थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत धन्वंतरी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौक, नेहरू नगर में चेकिंग के दौरान पाया गया कि एक डीजे वाहन सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम अनुमति के बजाया जा रहा था। मौके पर डीजे संचालक द्वारा कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई।

उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत दंडनीय पाए जाने पर थाना सुपेला द्वारा इस्तगाशा क्रमांक 01/2026, धारा 15 छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं वर्ष 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए डीजे सहित वाहन जप्त किया गया।

आरोपी का नाम :
▪️ मालिकराम जैसवाल, निवासी ग्राम हथबंद डोंगकरिया, तहसील सिमगा, जिला बलौदा बाजार

जप्त सामग्री :
▪️ एक डीजे सिस्टम सहित वाहन

 

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