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छत्तीसगढ़ में होली के दिन सभी प्रकार की शराब दुकान रहेगी बंद  आबकारी विभाग में जारी किया आदेश

By Dinesh chourasiya

 

छत्तीसगढ़ सरकार ने होली पर्व को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होली के दिन सभी देशी-विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर होली को ‘ड्राई डे’ घोषित कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक, होली के दिन प्रदेशभर में संचालित सभी मदिरा दुकानें, बार और संबंधित बिक्री केंद्र पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में शराब की बिक्री, परिवहन और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकार का कहना है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति पूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को आदेश के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।

खत्म किया गया था ड्राई डे

दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति में होली समेत तीन ड्राई डे को खत्म कर दिया था। नई नीति के अनुसार साल 2026-27 में सिर्फ 4 दिन ड्राई डे घोषित किए गए है, इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और 18 दिसंबर गुरु घासी दास जयंती शामिल हैं। होली पर ड्राई डे नहीं था। इसे लेकर कई जगहों पर विरोध की खबरें आई थी।

30 जनवरी को खुली थी शराब की दुकानें

छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। कांग्रेसियों ने प्रदेश के अलग-अलग शहर की शराब दुकान के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बापू के सिद्धांतों और आदर्शों के विपरीत ऐसे पावन दिन पर शराब दुकान का खुला रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसे महात्मा गांधी के विचारों और जनभावनाओं का अपमान बताया था।

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