
भिलाई में चाकू लहराते गुंडा बदमाश को चाकू के साथ रंगे हाथ दबोचा आरोपी के कब्जे से 01नग स्टील का चाकू जप्त
By Dinesh chourasiya







मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुनील कुमार पिता ओमप्रकाश सिंह निवासी साकेत नगर कोहका चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला ने सूचना दिया कि एक दध्यराज यादव नामक व्यक्ति शराब दुकान के शर्टर को खोलकर दुकान के पास आकर आये मॉ बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर मारने की धमकी देते हुये अग्रेजी शराब दुकान के स्टाफ राकेश साहू को हाथ मुक्का से मारपीट किया तथा अपने पास रखे चाकू को दिखाकर शराब पीने के लिये पैसे का मांग कर रहा था तत्संबंध में थाना सुपेला चौकी स्मृति नगर में अपराध क्रमांक 360/2025 धारा 296,351(2),115(2),119(1) भारतीय न्याय सहिता 25, 27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया
आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू के संबंध में पता तलाश कर किया गया जो मुखबीर से जानकारी हुई कि आरोपी अपने मुलः निवास उडीसा भागने के फिराक में चिखली दुर्ग बस स्टैण्ड की जा रहा है कि सूचना के आधार पर आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसने पुछताछ किया गया जो अपने द्वारा घटना में उपयोग किये गये एक स्टील को चाकू को पेश करने पर जप्त किया गया है।कि आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू पिता मंचन यादव उम्र 22 साल साकिन जय हिन्द चौक स्मृति नगर थाना सुपेला के विरूद्व धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तारी किया जाकर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।
उक्त आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू के अपराधिक गतिविधियों में अकंुश लगाने हेतु एवं सत्त निगाह रखने हेतु आरोपी को चौकी स्मृति नगर थाना सुपेला को गुण्डा लिस्ट मं लाया गया है। जिनके विरूद्व पूर्व में भारतीय दण्ड सहिता के तहत् 06 प्रकरण एवं 03 प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् कार्यवाही किया गया है। जिसके द्वारा अपने कृत्यो में सुधार नही लाने के कारण आरोपी दध्यराज यादव उर्फ मोटू को ग्राम जुनवानी मेन रोड़ को जुलुस निकाल गया है।








