Uncategorized

दुर्ग में मैं तुम्हे चाहता हूं बोलकर नाबालिक लड़की को जबरदस्ती  पकड़ा आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की दी सजा 

By Dinesh chourasiya

किशोरी को जबरदस्ती पकड़ने वाले आरोपी का प्रकरण में पॉक्सों एक्ट की विशेष न्यायालय ने पांच माह में फैसला सुनाया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने तीन साल की सजा एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने की। प्रकरण में नाबालिग किशोरी की ओर से उसके परिजनों ने घटना की अम्लेश्वर थाने में 16 जुलाई 2023 को दर्ज कराई थी।

प्रार्थी के मुताबिक 15 जुलाई की रात करीब 8 बजे घर वह खाना बना रही थी। जबकि उसकी बेटी घर के बाहर थी। उस दौरान बेटी के चीखने-पुकारने की आवाज सुनाई दी। उस दौरान आरोपी भुनेश्वर साहू ने पीड़िता को जबरदस्ती पकड़ रखा था। उसे देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पर पीड़िता से पूछने पर बताया कि भुनेश्वर साहू उसके आया और मैं तुम्हें चाहता हूं बोलकर जबरदस्ती पकड़ लिया। उससे आरोपी को कोहनी से धक्का देकर चंगुल से छूटने का प्रयास किया। लेकिन वह छूट नहीं सकी। इस पर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दो माह में कोर्ट में चार्जशीट पेश की। विशेष न्यायालय ने विचारण के बाद आरोपी को दोषी करा दिया।

Related Articles

Back to top button