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21 अक्टूबर को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री रहेगी बंद:होटल-दुकानों में परोसने पर होगी कार्रवाई, नगर निगम ने जारी किया आदेश

By Dinesh chourasiya

महावीर निर्वाण दिवस पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि 21 अक्टूबर को पशुवध गृह और सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने इस बारे में आदेश जारी किया है।

होटल और ढाबों पर भी निगरानी

निगम सिर्फ दुकानों तक ही नहीं, बल्कि होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी कड़ी नजर रखेगा। यदि कहीं मांस या मटन परोसे जाने की शिकायत मिलती है, तो मौके पर पहुंचकर टीम सीधे जब्ती की कार्रवाई करेगी। साथ ही संबंधित होटल या संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

निगरानी रखेंगे जोन अधिकारी

नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक इस दिन अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों और होटलों की निगरानी करेंगे, ताकि आदेश का सही तरीके से पालन हो सके।

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