
दुर्ग जिले में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा
By Dinesh chourasiya
चार साल की मासूम के साथ अनाचार करने वाले आरोपी प्रहलाद देशमुख को पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने पांच के ट्रायल में यह फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने की।







अंडा थाना अंतर्गत निवासी आरोपी प्रहलाद देशमुख के खिलाफ पीड़िता के परिजनों ने इस वर्ष 16 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक उनकी चार वर्षीय बेटी रोजाना शाम को गली में खेलने जाती थी। 10 से 15 मिनट बाद भी घर नहीं लौटी तो उसकी मां तलाश में गली में पहुंची। वहां नहीं मिलने पर पड़ोसी के घर गई जहां आरोपी प्रहलाद देशमुख 4 वर्षीय मासूम के साथ ज्यादती कर रहा था।
आरोपी के खिलाफ 10 गवाह पेश हुए, बचाव में कोई साक्षी पेश नहीं विशेष न्यायालय में जिरह के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 साक्षी पेश किए गए। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता कोई भी साक्षी पेश नहीं कर सके। इसके अलावा बचाव पक्ष की दलील भी कोर्ट में तर्क संगत साबित नहीं हो सकी। इस पर न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों क आधार पर आरोपी प्रहलाद देशमुख को दोषी करार दिया। आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।











