भिलाई टाइम्स न्यूज के इंस्टाग्राम पेज पर फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर ₹10,000 की अवैध वसूली का प्रयास, तकनीकी जांच से आरोपी गिरफ्तार
By Dinesh chourasiya

▪️ *भिलाई टाइम्स न्यूज के इंस्टाग्राम पेज पर लगातार फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर पेज बंद कराने की धमकी देकर ₹10,000 की अवैध वसूली का प्रयास किया गया था।*
▪️ *सुपेला पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, व्हाट्सएप एवं ई-मेल संबंधी जानकारी तथा सीडीआर की सहायता से आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की।*
▪️ *आरोपी को धारा 35 बीएनएसएस के नोटिस के पश्चात थाना उपस्थित होने पर पूछताछ की गई तथा प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया।*
▪️ *घटना में प्रयुक्त iPhone 16 मोबाइल फोन आरोपी के कब्जे से जप्त कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।*







प्रार्थी यशवंत साहू द्वारा थाना सुपेला उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह भिलाई टाइम्स न्यूज नाम से न्यूज चैनल संचालित करता है तथा उसके इंस्टाग्राम पेज पर लगभग 32,000 फॉलोवर्स हैं। दिनांक 25.07.2026 की रात्रि से 26.07.2026 की रात्रि के मध्य इंस्टाग्राम पेज पर लगातार फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक प्राप्त हुईं, जिससे पेज डिलीट होने की आशंका उत्पन्न हुई।
प्रार्थी द्वारा संबंधित व्यक्ति से ई-मेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के नाम पर ₹10,000 की अवैध राशि की मांग की जा रही थी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1061/2026, धारा 308(2), 351(4) बीएनएस एवं धारा 66डी आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।




विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साइबर सेल के माध्यम से संबंधित व्हाट्सएप नंबर, ई-मेल आईडी, इंस्टाग्राम/फेसबुक अकाउंट एवं आईपी संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित कंपनियों से विधिवत पत्राचार किया गया। प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर संबंधित मोबाइल नंबर एवं उपयोगकर्ता की पहचान की गई।
पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.08.2026 को आरोपी के निवास पर पहुंचकर धारा 35 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया। नोटिस के परिपालन में आरोपी दिनांक 19.08.2026 को थाना सुपेला उपस्थित हुआ। पूछताछ एवं मेमोरेण्डम कथन तथा उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त iPhone 16 मोबाइल फोन जप्त किया गया।
प्रकरण में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में विवेचना जारी है।
आरोपी का नाम
1. अनीश कुमार, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम उसरी चकिया, थाना महेन्द्रीया, जिला अरवल, बिहार; हाल पता आईओएस तथावडे, थाना वाकड, जिला पुणे, महाराष्ट्र।
जप्त
1. iPhone 16 मोबाइल फोन — 01 नग।




