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फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन बिक्री करने वाले आरोपी को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार

क्राइम रिपोर्टर रितेश कुमार की खबर

दिनांक : 05 जून 2026

फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर जमीन बिक्री करने वाले आरोपी को बालोद पुलिस ने किया गिरफ्तार

 

फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर 1 एकड़ 60 डिसमिल कृषि भूमि का किया गया था सौदा।

 

भूमि बिक्री के नाम पर 1 लाख 50 हजार रुपये बयाना राशि की गई थी प्राप्त।

 

घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त।

 

एक आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार।

 

रितेश कुमार क्राइम रिपोर्टर ( पत्रकार )

बालोद। बालोद पुलिस ने फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर कृषि भूमि की बिक्री करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में शामिल दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम लाटाबोड़ निवासी डमेन्द्र कुमार गंजीर के नाम पर ग्राम लाटाबोड़ पटवारी हल्का नंबर 10 में स्थित खसरा नंबर 355/1 रकबा 0.62 हेक्टेयर (1.55 एकड़) एवं खसरा नंबर 239/2 रकबा 0.020 हेक्टेयर (05 डिसमिल) कुल 1 एकड़ 60 डिसमिल कृषि भूमि दर्ज है। उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका क्रमांक पी-4088086 तहसील कार्यालय बालोद द्वारा जारी की गई है।

 

जांच में पाया गया कि आरोपी हरिशंकर गजभिये निवासी ग्राम परसोदा तथा नरेन्द्र बहादुर सोनी निवासी ग्राम खैरतराई ने मिलकर डमेन्द्र कुमार गंजीर के नाम की फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार की। इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को दोनों आरोपियों ने ग्राम देवारभाट निवासी विनोद कुमार वर्मा एवं उनकी पत्नी कमला वर्मा से संपर्क कर स्वयं को भूमि का वास्तविक स्वामी बताते हुए उक्त भूमि का सौदा 15 लाख रुपये में किया।

 

सौदे के दौरान आरोपियों ने कमला वर्मा से 1 लाख 50 हजार रुपये बयाना राशि प्राप्त कर इकरारनामा तैयार किया तथा फर्जी ऋण पुस्तिका भी सौंप दी। बाद में दस्तावेजों की जांच के दौरान ऋण पुस्तिका के फर्जी होने का खुलासा हुआ। बयाना राशि वापस मांगने पर आरोपी नरेन्द्र बहादुर सोनी ने अपने बैंक खाते के दो चेक कुल 1 लाख 50 हजार रुपये के दिए थे।

 

प्रकरण में अपराध क्रमांक दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) एवं 3(5) के तहत विवेचना प्रारंभ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी नरेन्द्र बहादुर सोनी ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

 

गिरफ्तार आरोपी :

नरेन्द्र बहादुर सोनी, पिता चन्द्रबहादुर सोनी, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम खैरतराई, थाना एवं जिला बालोद (छत्तीसगढ़)।

 

फरार आरोपी :

हरिशंकर गजभिये, पिता सुकलाल गजभिये, निवासी ग्राम परसोदा, थाना बालोद।

 

इस कार्रवाई में निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, प्रधान आरक्षक योगेश सिन्हा, आरक्षक लक्ष्मण एवं आरक्षक खिलेश नेताम का विशेष सराहनीय योगदान रहा।

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