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CG में जग्गी हत्याकांड मामले में …अमित जोगी को SC से राहत, सरेंडर पर रोक:CBI से मांगा जवाब,
By Dinesh chourasiya
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए CBI, राज्य सरकार और सतीश जग्गी को नोटिस जारी किया। साथ ही फैसला आने तक अमित जोगी के सरेंडर और जेल जाने पर रोक लगा दी।







अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला, जिसमें CBI को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा, हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अब दोनों मामले की एक साथ सुनवाई हुई।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120-बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई थी। 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।









