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भिलाई  में ईसाई धर्म अपनाने हेतु जबरन दबाव बनाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले आरोपी को गिरफ्तार

By Dinesh chourasiya

 

• दिनांक 16.02.2026 को प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही
• आरोपी द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु दबाव, धमकी एवं धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप
• अपराध क्रमांक 085/2026 पंजीबद्ध
• 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण :
प्रार्थिया सरोज वर्मा, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 16.02.2026 को थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई कि उसका पुत्र होशांग वर्मा उसे ईसाई धर्म अपनाने हेतु निरंतर दबाव बना रहा है। विरोध करने पर गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी देता है। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंक दिया गया एवं पूजा-पाठ में बाधा उत्पन्न की गई।

शिकायत के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया धारा 298, 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के अंतर्गत अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 085/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 17.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

 

आरोपी का नाम :

1. होशांग वर्मा, निवासी मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग

 

 

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