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क्या पूर्व CM बघेल की विधायक की खत्म हो जाएगी हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा:भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने दी है निर्वाचन को चुनौती

By Dinesh chourasiya

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में सीएम रहते भूपेश बघेल पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप है, जिसमें उनके निर्वाचन करने की मांग की गई है।

दरअसल, दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए याचिका लगाई है। पूर्व में भूपेश बघेल ने याचिका खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि याचिका चलने के लिए पर्याप्त आधार है।

पूर्व सीएम के निर्वाचन को भाजपा प्रत्याशी ने दी है चुनौती।

भूपेश ने रखा पक्ष- कहा चलने योग्य नहीं है याचिका

इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदू प्रस्तुत कर बताया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो भी आरोप लगाए हैं, उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ही आचार संहिता उल्लंघन करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

समय खत्म होने के बाद भी प्रचार का है आरोप

सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर ये याचिका लगी है। विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल पाटन में प्रचार करते रहे।

दोनों पक्षों का सुना गया तर्क, याचिका पर फैसला सुरक्षित

मंगलवार (14 अक्टूबर) को इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है।

दूसरी तरफ भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका को खारिज करने की मांग की गई। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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