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CG हाईकोर्ट से दुर्ग कलेक्टर-निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस:कांग्रेस पार्षद सलमान की बर्खास्तगी केस में आदेश; स्टे-ऑर्डर का किया था उल्लंघन

By Dinesh chourasiya

भिलाई नगर निगम के वार्ड 35 के कांग्रेस पार्षद इंजीनियर सलमान की बर्खास्तगी के मामले में हाईकोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, भिलाई और दुर्ग निगम आयुक्त सहित 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इंजीनियर सलमान खान ने बताया कि उनके पार्षद पद के निर्वाचन को दुर्ग संभाग आयुक्त ने समाप्त करते हुए इंजी. सलमान को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था। इस आदेश को इंजी. सलमान ने राज्य सरकार में अपील न्याय की गुहार लगाई थी। राज्य सरकार ने सलमान की याचिका को अस्वीकार करते हुए संभागायुक्त के फैसले को बरकरार रखा था।

राज्य सरकार और संभागायुक्त के फैसले को चुनौती देने इंजी. सलमान ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और 28 जनवरी 2025 को संभाग आयुक्त और राज्य सरकार के फैसले स्टे दे दिया था। जब यह फैसला आया उस समय वार्ड 35 में आचार संहिता लागू हो गई थी और वहां पार्षद उप चुनाव की प्रक्रिया चालू थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर।

इस वार्ड में कांग्रेस की तरफ से खड़े प्रत्याशी मनोज सिन्हा ने अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा प्रवेश कर लिया और भाजपा उम्मीदवार चंदन यादव निर्विरोध जीत गए थे। हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी होने के बाद भी रिटर्निंग ऑफिसर और दुर्ग नगर निगम के आयुक्त सुमित अग्रवाल ने 31 जनवरी 2025 चंदन यादव का निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया था।

इंजीनियर सलमान ने हाईकोर्ट में फिर लगाई गुहार

इसके बाद इंजीनियर सलमान ने हाईकोर्ट में फिर से गुहार लगाई। अपने वकील के माध्यम से बताया कि उनके द्वारा जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया था उसका पालन नहीं किया गया। सलमान के वकील ने बताया कि स्टे ऑर्डर की कॉपी इंजीनियर सलमान ने खुद भिलाई नगर निगम के वार्ड 24 और 35 के रिटर्निंग ऑफिसर सुमित अग्रवाल को जाकर दी थी।

उन्होंने कॉपी राज्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ अजय सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दुर्ग ऋचा प्रकाश चौधरी सहित आयुक्त नगर निगम भिलाई राजीव पाण्डेय को 29 जनवरी 2025 को दे दी थी। साथ ही उसने हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने का निवेदन किया था।

उन्होंने वार्ड 35 शारदा पारा का चुनाव रद्द करने और इंजीनियर सलमान की पार्षदी को बरकरार रखने के लिए कहा था। लेकिन कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी उसका परिपालन ना करते हुए 31 जनवरी 2025 को भाजपा के प्रत्याशी चंदन यादव को निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया।

अपने ही आदेश को शून्य किया राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारी ने

इंजीनियर सलमान ने कोर्ट को बताया कि सुमित अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके निवेदन के बाद भी चंदन यादव को जीत का निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया। इसके बाद राज्य निर्वाचन और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए आगे की चुनावी कार्रवाई को स्थगित कर दिया।

इसके बाद फिर राज्य सरकार ने दबाव बनाया और 21 फरवरी 2025 को राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने स्थगन आदेश को शून्य कर दिया। इंजीनियर सलमान अपने वकील बीपी सिंह के माध्यम से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाया।

कारण बताओ नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डॉ. नेहा कपूर उप सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़, ऋचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर दुर्ग, वीरेंद्र सिंह उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग, सुमित अग्रवाल रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिका निगम भिलाई उपचुनाव वार्ड 24 और 35 और राजीव पांडे आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

सभी दस्तावेज के साथ जवाब देने का आदेश

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए डॉ. नेहा कपूर और अजय सिंह को अगली सुनवाई की तारीख तक सभी प्रासंगिक दस्तावेज के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है।

न्यायालय ने जवाब मांगा है कि न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। कोर्ट ने उन्हें अगली पेशी से पहले अपना जवाब पेश करने को कहा है।

 

 

(पार्षद इंजीनियर सलमान)

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