उत्तरप्रदेश

मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा, 16 साल पुराने मामले में दोषी करार 

By 3मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा, 16 साल पुराने मामले में दोषी करार 

उत्तरप्रदेश। Big News : मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय हत्याकांड में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा का ऐलान किया है. अदालत ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.

इस दौरान उसके भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के मामले में अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं सुनाया है. बताया जा रहा है कि अदालत उनके खिलाफ 2 बजे तक फैसला सुना सकती है. गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में नवंबर 2005 को उस समय के भाजपा विधायक कृष्णानन्द राय सहित सात लोगों की हत्या कर दी थी।

इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था.

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