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भिलाई स्टील प्लांट के AGM को 3 महीने की सजा:कार से बाइक सवार को मारी थी टक्कर, फिर अस्पताल से हो गए थे फरार

By Dinesh chourasiya

ओमेन टेटे, एजीएम, भिलाई स्टील प्लांट - Dainik Bhaskar

भिलाई इस्पात संयंत्र के नंदिनी माइंस में पदस्थ एजीएम ओमेन टेटे को दुर्ग जिला न्यायालय में 3 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। ओमेन ने अपनी कार से बाइक सवार को टक्कर मारी, फिर सेक्टर 9 अस्पताल से भाग गया।

तालपुरी कॉलोनी निवासी बसंत कुमार ने बताया कि, वो रेलवे में कर्मचारी है। 5 मार्च 2023 को किसी काम से अपनी बाइक से बाजार गया था। रात 8 बजे सामान लेकर अपने घर तालपुरी लौट रहा था। इसी दौरान अचानक एक होंडा सिटी कार सीजी 07 एमबी 4357 ने टक्कर मार दी।

टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे नाली में घुस गई। इससे बाइक और कार दोनों नाली में फंस गए। आसपास मौजूद लोगों ने नाली से बाहर निकाला। इस कार को भिलाई स्टील प्लांट के एजीएम ओमेन टेटे चला रहे थे।

कार सवार ओमेन टेटे ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर।

6 महीने तक चला इलाज

घटना की सूचना मिलने के बाद बसंत कुमार के परिजन पहुंचे और गंभीर हालत में उसे सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया। उनका 6 महीने तक इलाज चला। बसंत की पत्नी ने पद्मनाभपुर चौकी में कार चालक ओमेन टेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

दुर्ग न्यायालय के न्यायाधीश निलेश कुमार बघेल की अदालत ने मामले की सुनवाई की। सभी चश्मदीद गवाहों और पीड़ित के बयान के बाद कोर्ट ने ओमेन टेटे को तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सेक्टर-9 अस्पताल से हो गए थे फरार

घायल बसंत कुमार ने बताया कि, दुर्घटना के बाद ओमेन टेटे को भी सेक्टर-9 अस्पताल ले जाया गया था। वहां वो कुछ देर तक बैठे रहे। इसके बाद जब पता चला कि बसंत को गंभीर चोटें आई हैं, तो वो वहां से चले गए।

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