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1700 करोड़ रुपए जुर्माना मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट बोला- चुनाव तक नहीं करेंगे कोई कार्यवाही ना करे इनकम टैक्स विभाग जानिये क्या है पूरा मामला 

By Dinesh chourasiya

दिल्ली. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहतभरी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इनकन टैक्स विभाग के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कांग्रेस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है. ऐसे में कांग्रेस को आईटी विभाग से 1700 करोड़ रुपए जुर्माने मामले में बड़ी राहत मिली है. साथ ही सुनवाई के बाद आईटी विभाग ने भी कहा है कि कांग्रेस पर चुनाव तक पैसे को लेकर कोई दबाव नहीं बनाएंगे.

बता दे कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आईटी विभाग ने 1700 करोड़ करोड़ का जुर्माना लगाया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजी मसीही की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान सुनवाई करते हुए एसजी ने आगे कहा कि हम बस ये कह रहे हैं कि चुनाव तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. मामले की सुनवाई जून के दूसरे हफ्ते में की जाए. जिस पर इनकम टैक्स विभाग के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई जून महीने में की जाए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी.

वहीं मामले में सुनवाई के दौरान कांग्रेस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं हैं, हम सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी हैं. प्रॉपर्टीज को अटैच करके पहले ही 135 करोड़ रुपये लिए जा चुके हैं.

हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 3500 रुपये की डिमांड की थी. इस पर कोर्ट ने कहा आपने जो डिमांड की है उसे स्थगित कर रहे हैं?

 

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