
लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए वोटर आईडी समेत 12 दस्तावेज होंगे जरुरी, जानें पूरी डिटेल
By Dinesh chourasiya
रायपुर। : लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी मतदाता अपना पहचान पत्र समेत 12 प्रकार के दस्तावेजों को दिखाकर मतदान केंद्र पर वोट दे सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अफसरों को आवश्यक निर्देश देते हुए दस्तावेज से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया है। वही देश के बाहर रहने वाले प्रवासी मतदाताओं को मतदान के दिन अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दिखाकर मतदान में हिस्सा लेने का आदेश हैं। आज राजधनी रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले रायपुर में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को मिडिया से साझा किया।







चुनाव को लेकर तैयारियां
छत्तीसगढ़ के वोटर की संख्या समेत निर्वाचन आयोग की अब तक की तैयारियों पर जानकारी इस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलेगी। 11 सीटों पर तीन चरणों में चुनाव होने हैं। 19 अप्रैल को बस्तर, 26 अप्रैल को कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में चुनाव होंगे। 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनाव होंगे।









