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CG आज शाम को होगी साय कैबिनेट की बैठक:महतारी वंदन योजना और रसोई गैस सब्सिडी पर फैसला संभव; बजट सत्र पर भी चर्चा

By Dinesh chourasiya

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आज शाम 5 बजे साय कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में महतारी वंदन योजना और रसोई गैस सब्सिडी पर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक का एजेंडा अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। सरकार की ओर से सभी मंत्रियों को रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है।

बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो रही इस बैठक में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। वहीं, कैबिनेट में मोदी की गारंटी पत्र को पूरा करने की चर्चा होगी। तृतीय अनुपूरक बजट को कैबिनेट मंजूर देगी। बजट 2024-25 को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। जनहित से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा होगी।

नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में साय कैबिनेट की बैठक। (फाइल फोटो)

CM साय ने कल ही आगे बढ़ाई है धान खरीदी की तारीख

छत्तीसगढ़ में 4 फरवरी रविवार तक धान की खरीदी होगी। सीएम साय के निर्देश पर खरीदी की तारीख 4 दिन आगे बढ़ाई गई है। शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी की जाएगी। राज्य में रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

पिछली बैठक में हो चुके हैं ये फैसले

  • छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को स्वीकृति।
  • तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी।
  • वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के मसौदे का अनुमोदन।
  • छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसमें ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रावधान है।
  • इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से रिप्लेस करने का प्रावधान है।
  • छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार (एम) के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है।

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