Uncategorized

दुर्ग के थाना पुलगांव के एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में जप्त लगभग 7.88 करोड़ रुपये बड़ी मात्रा में अफीम एवं अफीम डोडा का नष्टीकरण भिलाई   स्टील प्लांट में किया गया 

By Dinesh chourasiya

 

 

संक्षिप्त विवरण : छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के निर्देशानुसार जप्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु गठित रेंज स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति द्वारा आज दिनांक 04 जून 2026 को जिला दुर्ग के थाना पुलगांव, जिला दुर्ग के अपराध क्रमांक 247/2026, धारा 8 एवं 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act) के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण की कार्यवाही विधिवत किया गया।

उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष एवं पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज श्री अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के एस.एम.एस.-3 प्लांट में संपन्न हुई। इस दौरान समिति के सदस्य श्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग तथा श्री शशांक कुमार, आबकारी उपायुक्त विशेष रूप से उपस्थित रहे। नष्टीकरण हेतु पर्यावरण विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त की गई। निर्धारित मानकों एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए भिलाई स्थित स्टील प्लांट में जप्त मादक पदार्थ का विधिवत नष्टीकरण किया गया।

उक्त प्रकरण में आरोपियों से जप्त अवैध मादक पदार्थ अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल सहित लगभग 14,30,100 नग, कुल वजन 62,422.2 किलोग्राम, अफीम का सूखा फल (डोडा) 62.540 किलोग्राम तथा अफीम युक्त सूखा मिश्रित डोडा बुक्की 572 ग्राम जप्त किया गया था। जप्त मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 7.88 करोड़ रुपये है।

कार्यवाही के दौरान श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), जिला दुर्ग,श्री सत्य प्रकाश तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज से श्री पनिक राम कुजूर उप पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमती शिल्पा साहू उप पुलिस अधीक्षक तथा पर्यावरण विभाग से श्री संजय सिंह परिहार सहित बीएसपी एसएमएस-3 के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Related Articles

Back to top button