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रायपुर के पेट्रोल पंप में युवक को सिगरेट पीने से रोका तो पेट्रोल पंप में लगाई आग दो आरोपी को गिरफ्तार 

By Dinesh chourasiya

रायपुर में पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से मना करने पर नाराज युवक ने नोजल पाइप में लाइटर से आग लगा दी। इससे नोजल पाइप के साथ पेट्रोल भरवा रहे दोस्त की बाइक की टंकी में भी आग भड़क उठी। आग लगते ही बदमाश युवक थोड़ी देर वहीं खड़े होकर देखता रहा। जब आग की लपटें भड़कीं तो भागा। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला उरला थाना क्षेत्र का है।

घटना के तुरंत बाद बाइक सवार और पंप कर्मी जान बचाकर वहां से भाग निकले थे। हालांकि समय रहते पंपकर्मी की सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

अब पढ़ें क्या है पूरा मामला

उरला पुलिस के अनुसार, बुधवार (18 फरवरी) रात 8 बजे धर्मेंद्र क्षत्री और इमरान पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक पर उरला के संगीता फ्यूल्स पेट्रोल पंप पहुंचे थे। इमरान बाइक पर बैठा और धर्मेंद्र पंप के पास खड़ा था।

जैसे ही इमरान ने टंकी खोली, धर्मेंद्र ने मुंह में सिगरेट लगाई और उसे जलाने की कोशिश की। इमरान ने उसे धक्का दिया, तो पेट्रोल भरते समय धर्मेंद्र ने नोजल पाइप में आग लगा दी।

पंप में मौजूद फायर सेफ्टी किट से आग बुझाता हुआ पंपकर्मी।

पंप मशीन, बाइक की टंकी में लगी आग

धर्मेंद्र की इस हरकत से पंप मशीन, बाइक की टंकी में आग लग गई। पंप कर्मी ने गाड़ी से पाइप खींचा तो जलता हुआ तेल धर्मेंद्र के ऊपर भी जा गिरा। पंपकर्मी ने आनन-फानन में मेन स्विच से टंकी बंद की और पंप में मौजूद फायर फाइटिंग किट की मदद से आग को तत्काल बुझाया।

इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पंपकर्मियों ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पंप के मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रहे है।

उरला पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र और उसके साथी इमरान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गिरफ्तारी के बाद होगी आगे की कार्रवाई

उरला निरीक्षक रोहित माहेलकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उरला पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर आगजनी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई करने की बात उरला निरीक्षक ने की है।

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना उरला में अपराध क्रमांक 53/26 धारा 326(छ), 287, 125 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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