
CG में चलो दुर्गा दर्शन करवाऊंगा कहकर बच्ची से रेप:जंगल ले गया रिश्तेदार, दुष्कर्म किया, गला दबाया; मृत समझकर भागा, होश आया तो पंडाल पहुंची मासूम
By Dinesh chourasiya
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 9 साल की बच्ची से उसी के बड़े पापा ने रेप किया है। आरोपी बच्ची को अपने साथ दुर्गा प्रतिमा दिखाने के बहाने स्कूटी से जंगल ले गया। जहां दुष्कर्म किया और सबूत मिटाने के लिए बच्ची का गला दबाकर मारने की कोशिश की।
मासूम बेहोश हो गई तो उसे मरा हुआ समझकर आरोपी मौके से भाग गया। 3 घंटे बाद बच्ची को होश आया। उसने पास के ही पंडाल में जसगीत की आवाज सुनी। जैसे-तैसे वह उस पंडाल के पास पहुंची और रोते हुए लोगों को बड़े पापा की करतूत बताई।







जानकारी के मुताबिक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना गुरुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी (55 साल) को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन माता की कृपा से बच्ची की जान बची है।
गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल में रेप
पुलिस के अनुसार बच्ची तीसरी में पढ़ती है। सोमवार (22 सितंबर) की शाम करीब 4 बजे आरोपी बच्ची को दुर्गा दर्शन के बहाने स्कूटी पर बैठाकर घर से निकला। वह उसे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जंगल में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।




सबूत छिपाने के लिए उसने बच्ची का गला दबाया, जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी ने उसे मृत समझकर जंगल में छोड़ दिया और घर लौट गया। शाम को जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की।

ग्रामीणों को बताई बड़े पापा की गंदी करतूत
उधर, शाम 7 बजे बच्ची को होश आया। जंगल के पास एक गांव में दुर्गा पंडाल से आ रहे जसगीत की आवाज सुनकर बच्ची वहां पहुंची। रोते-बिलखते बच्ची ने ग्रामीणों को बताया कि उसके बड़े पिता ने उसके साथ गंदी हरकत की और गला दबाकर मारने की कोशिश की। ग्रामीणों ने तुरंत बच्ची के परिजनों को सूचित किया और आरोपी को पकड़कर घटनास्थल पर ले गए।
मेडिकल के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही गुरुर पुलिस हरकत में आई। एसडीओपी बोनीफॉस एक्का और थाना प्रभारी सुनील तिर्की के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
गुरुर टीआई सुनील तिर्की ने बताया कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 64(2), 65(2)(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।




