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छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने 30 दिन की छूट:30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे टैक्स, नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश

By Dinesh chourasiya

छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब पब्लिक 30 अप्रैल तब बिना किसी सर चार्ज के संपत्ति कर जमा कर पाएंगे। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा है कि, 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी। जिस कारण निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे। इसलिए विशेष छूट के तहत टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ाई गई है।

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया आदेश।
नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया आदेश।

सभी कलेक्टर और कमिश्नर को आदेश

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया है। निकाय के कर्मचारी घर-घर जाकर संपत्ति कर ले और नागरिकों ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें।

नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 टैक्स जमा नहीं किया है। वे अगले 30 दिनों में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। करदाताओं के पास बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टैक्स जमा करने का यह आखरी मौका होगा। इसके बाद 1 मई 2025 से नियमानुसार सरचार्ज के साथ वसूली होगी।

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