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भिलाई के छावनी थाना पुलिस द्वारा धोखाधडी के आरोपी पर की गई कार्यवाही ।  आरोपी डाँ. मनमोहन खण्डुजा पिता श्री धर्मपाल खण्डुजा उम्र 67 वर्ष को किया गिरफ्तार ।

By Dinesh chourasiya

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि धोखाधडी प्रकरण के आरोपी पता तलाश हेतु  पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा धोखाधडी के प्रकरण के आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी  हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के द्वारा टीम गठित किया गया जिसमे उपनिरीक्षक वरूण देवता, महिला प्रधान आरक्षक हेमलता मरकाम, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह दिनांक 17/10/2024 को थाना छावनी के अपराध क्रमांक 119/2022 धारा 420, 406, 34 भा.द.वि. के अपराध धोखाधडी के आरोपी पतासाजी हेतु थाना छावनी से स्टाप कलकत्ता पश्चिम बंगाल गयी थी छावनी पुलिस के द्वारा उपनिरीक्षक वरूण देवता के नेतृत्व मे थाना भवानीपुर पश्चिम बंगाल से सम्पर्क किया गया थाना भवानीपुर से सहयोग प्राप्त कर अथक प्रयास कर लगातार 03 दिन तक प्रयास करने के बाद दिनांक 19.10.2024 को उसके लैब मे पुलिस टीम ईलाज कराने के नाम पर डाँ मनमोहन खण्डुजा के लैब मे जाकर डाँ मनमोहन खण्डुजा से सम्पर्क किया । जिनसे पूछताछ करने पर वह टालमटोल करने लगा । डाँ मनमोहन खण्डुजा के द्वारा सोनल रूंगटा पिता संतोष रूंगटा उम्र 42 साल निवासी गंजपारा दुर्ग के साथ 50000 वर्गफीट कुल रकबा 3.50 एकड जो जुनवानी रोड स्मृति नगर भिलाई मे स्थित है उक्त अपोलो हास्पिटल जुनवानी का सौदा 960000000/- रूपये छियानवे करोड मे तय किया गया था । प्रार्थी सोनल रूंगटा से 19 करोड 14 लाख रूपये बयाना लिया गया था । डाँ मनमोहन खण्डुजा के द्वारा उक्त जमीन को विपीन कुमार अग्रवाल को बेच दिया गया । डाँ मनमोहन खण्डुजा के द्वारा प्रार्थी सोनल रूंगटा से 19 करोड 14 लाख रूपये का धोखाधडी करने का अपराध सबूत पाये जाने आरोपी डाँ. खण्डुजा को गिरफ्तार किया गया है । जिसे माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड हेतु पेश किया गया है । जिसमे उपनिरीक्षक वरूण देवता, महिला प्रधान आरक्षक हेमलता मरकाम, प्रधान आरक्षक जसपाल सिंह की सराहनीय भूमिका रही है ।

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