
अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए भिलाई निगम लगा रहा है शिविर, शहर के प्रमुख मार्केट क्षेत्र दक्षिण गंगोत्री में भी आयोजित हुआ शिविर, 21 फरवरी को पुनः यही लगेगा
भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत अवैध निर्माण एवं अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं तथा शिविर के माध्यम से अनाधिकृत विकास एवं अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए आवेदन जमा कराए जा रहे है। आज इसके लिए दक्षिण गंगोत्री में शिविर लगाया गया था तथा 21 फरवरी को फिर से दक्षिण गंगोत्री में शिविर लगेगा। अनधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए पूछताछ करने भी लोग पहुंच रहे है, आर्किटेक्ट ने इनका विवरण अपने पास रखा है। अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने सभी जोन आयुक्त को टारगेट प्रदान किया है तथा सर्वे और शिविर लगाने के साथ ही अनाधिकृत विकास करने वालों को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण, मिली हुई स्वीकृति के विपरीत निर्माण, आवासीय प्रयोजन में व्यवसायिक निर्माण या बिना स्वीकृति के निर्माण का निगम क्षेत्र में सघन सर्वे किया जा रहा है। आर्किटेक्ट की सहायता से आवेदन जमा किया जाना है, आर्किटेक्ट की सूची www.bhilainagarnigam.com से प्राप्त की जा सकती है। अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की अधिक जानकारी के लिए नगर निगम के भवन अनुज्ञा शाखा के उप अभियंता शहबाज अहमद के मोबाइल नंबर 9399414300 पर संपर्क कर सकते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई अपील करता है कि शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण कराएं। इसके अलावा निगम मुख्य कार्यालय व भिलाई के सभी जोन कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में कभी भी इसे लेकर आवेदन जमा किए जा सकते है और जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।







नियमितीकरण के लिए अपनाएं यह प्रक्रिया भवन अधिकारी हिमांशु देशमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण का आवेदन फार्म आर्किटेक्ट के जरिए जमा करना होगा। इसके अलावा लीज/लाइसेंस/आबंटन संबंधी दस्तावेज जो जीवित हो। भवन का निर्माण अधिसूचित तिथि के पूर्व यानि कि 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण पत्र, यथा बिजली बिल, संपत्तिकर की प्रति या अन्य आवश्यक दस्तावेज, निगम से पंजीकृत वास्तुविद/आर्किटेक्ट के द्वारा तैयार भवन मानचित्र, बिल्डिंग प्लान की प्रति, सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णत: प्रमाण पत्र की छाया प्रति यदि उपलब्ध हो तो, शपथ पत्र अ एवं ब में अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण कराने के लिए देना होगा।




