
RAIPUR NEWS : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की सजा, सहेली के घर जाते वक्त सुनसान जगह ले जाकर बुझाया था हवस अब कटेगा 20 साल की सजा
By Dinesh chourasiya
रायपुर। : किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 वर्ष की कैद और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपित को दो माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।




पांच साल पहले आरोपित ने किशोरी को बनाया हवस का शिकार
विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि रायपुर जिले के खरोरा निवासी चुरामन साहू (24) ग्रामीण क्षेत्रों में घूम-घूमकर पैरा मशीन चलाने का काम करता था। खरोरा के पास एक गांव के किसानों ने उसे पैरा काटने के लिए बुलवाया था। 12 फरवरी 2019 को 14 वर्षीय किशोरी शाम सात बजे अपनी सहेली के घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपति युवक उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ब्यारा में ले गया, जहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया।
इस दौरान शोर मचाने पर बालिका की मां घटनास्थल पर पहुंची, इससे पहले आरोपित वहां से भाग निकला। घटना के बाद बालिका के स्वजनों ने खरोरा पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपित युवक को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया।














