
भिलाई के खुर्सीपार में जीई रोड किनारे के 138 कब्जेधारियों को हाईकोर्ट से नहीं मिला स्टे अब आगे की कार्यवाही के लिए दोबारा नोटिस जारी करेगा बीएसपी
By Dinesh chourasiya
खुर्सीपार में जीई रोड किनारे बीएसपी आधिपत्य जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा कर दुकानदारी कर रहे 138 दुकान संचालकों को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बीएसपी की बेदखली नोटिस पर 25 अलग-अलग याचिका कोर्ट में लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने बीएसपी प्रबंधन को लोक परिसर अधिनियम 1971 अवैध कब्जा बेदखली के तहत दोबारा नए सिरे से नोटिस जारी कर कार्रवाई करने आदेशित किया है।
बीएसपी नगर सेवाएं विभाग के अधिकारी के मुताबिक प्रबंधन ने 11 और 12 सितंबर को सभी 38 दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि से अवैध कब्जा हटाने कहा था। इसके विरुद्ध 25 अवैध कब्जेधारियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर कर दी थी। हाईकोर्ट ने एक याचिका को छोड़कर शेष 24 की संयुक्त सुनवाई करते हुए अवैध कब्जेधारियों को किसी प्रकार का स्टे नहीं दिया। हाईकोर्ट में अधिवक्ता काशिफ शकील और पंकज अग्रवाल ने बीएसपी का पक्ष रखा।











