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भिलाई में नाबालिक से छेड़छाड़ 3 साल सश्रम कारावास दुर्ग न्यायालय ने सुनाई सजा
By Dinesh chourasiya
भिलाई| नाबालिक से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (एफटीएससी) संगीता नवीन तिवारी की अदालत ने आरोपी सुरेश उर्फ बोटू को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि पिछले साल 14 मार्च सुपेला थाना में पीड़िता के परिजनों ने अपराध दर्ज कराया था। पीड़िता की मां के मुताबिक 8 मार्च की रात घर के लोग साथ खाना खाकर सोने चले गए। उसकी 16 वर्षीय बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। रात करीब 12 बजे अचानक बेटी के कमरे से चीखने पुकारने की आवाज आई। इस पर परिवार के सभी लोग उसके कमरे की ओर दौड़े। आरोपी सुरेश उर्फ बोटू उसकी बेटी का मुंह दबाकर खड़ा था।











