
सीता राइस मिल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज:मजदूर की आग में झुलसने से हुई थी मौत, जांच में सामने आई लापरवाही
By Dinesh chourasiya

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में संचालित सीता राइस मिल के संचालक के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस राइस मिल में फरवरी 2023 में कार्य के दौरान एक मजदूर की जलने से मौत हो गई थी। इस मामले की जांच में जेवरा-सिरसा चौकी पुलिस ने मिल संचालक की लापरवाही पाया है। इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
जेवरा-सिरसा चौकी प्रभारी मुकेश सोरी ने बताया कि करंजा भिलाई निवासी लोकेश्वर निर्मलकर (40 वर्ष) श्री सीता राईस मिल (श्री सीता एग्रो फुड प्रा.लि.) में काम करता था। 23 फरवरी 2023 को मिल की डस्ट में आग लगी थी। मिल संचालक ने आग बुझाने के लिए लोकेश्वर को भेजा था। आग बुझाते समय वो अचानक उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद आनन फानन में उसे सेक्टर-9 अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां इलाज के दौरान 24 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी। जेवरा-सिरसा चौकी पुलिस ने मामले में मर्ग कायम जांच शुरू की थी।








पुलिस की जांच में सामने आई लापरवाही
मजदूर के झुलसने के मामले में जब पुलिस ने जांच की कई चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वहां काम करने वाले अन्य मजदूरों ने बताया कि मालिक ने बिना किसी सेफ्टी नॉम्स को फालो किए उसे आग बुझाने के लिए भेज दिया था। इस तरह पुलिस की जांच में पाया गया कि कंपनी में पर्याप्त सुरक्षा के संसाधन व उपकरण नहीं है। इसके अभाव में वहां मजदूरों से जोखिम वाले काम कराए जा रहे थे। इसी लापरवाही के चलते लोकेश्वर की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने कंपनी मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
राइस मिल के संचालक का नाम छिपा रही पुलिस
जेवरा सिरसा पुलिस ने श्री सीता राइस मिल के संचालक के नाम अपराध तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसका मालिक कौन है यह पुलिस को भी नहीं पता है। पुलिस ने ऑनलाइन एफआईआर तक में मिल संचालक का नाम पता का कॉलम खाली रखा हुआ है। पूछने पर चौकी प्रभारी को भी यह नहीं पता कि आरोपी का क्या नाम है। दुर्ग पुलिस के इतिहास में यह पहली एफआईआर है, जिसमें आरोपी का नाम छिपाने की कोशिश की गई है।




