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CG में 3 साल के बच्चे को माता पिता ने पीटा, हाथ फ्रैक्चर, आंखें सूजी:गुस्से में मां-पिता ने सिगरेट से दागा; मोहल्ले वालों की शिकायत पर दोनों गिरफ्तार

By Dinesh chourasiya

रायपुर के पंडरी में 3 साल के बच्चे के साथ मां और सौतेले पिता ने बेरहमी से मारपीट की। उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। चोट के कारण उसकी आंख बुरी तरह सूज गई है। पीठ पर सिगरेट से दागने के निशान भी मिले हैं।

बच्चे की 6 साल की बहन लक्ष्मी ने मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद बस्ती के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मां-पिता के खिलाफ FIR दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच जब भी झगड़ा होता था, वे गुस्से में बच्चे को पीटते थे।

बच्चे की आंख चोट के कारण बुरी तरह सूज गई है।

बच्चे की आंख चोट के कारण बुरी तरह सूज गई है।

जानिए क्या है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक, घटना तरुण नगर, लोधीपारा की है। 13 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे लक्ष्मी ने मोहल्ले वालों को अपने छोटे भाई के साथ मारपीट की जानकारी दी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान हैं।

उसके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और बाईं आंख में भी सूजन है। बच्चे को उसका सौतेला पिता राजा पीटता था, लेकिन मां अन्नू देवी उसे नहीं रोकती थी। बच्चे के साथ पहले भी मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है।

परिवार को पुलिस कार्रवाई का डर

बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया है कि मां बच्चों के साथ कथित मारपीट रोकने के लिए कुछ नहीं करतीं। शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि पुलिस कार्रवाई के डर से किराए के मकान में रहने वाला परिवार कहीं और जा सकता है। हालांकि, पति-पत्नी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

बच्चे को सुरक्षित बाल गृह में रखने की मांग

उन्होंने पुलिस से बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराने और उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश करने की मांग की है। साथ ही बच्चे को सुरक्षित बाल गृह में रखने की भी मांग की है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस ने आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

तीन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने माता-पिता के खिलाफ बच्चे के साथ क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाने और मिलकर अपराध करने के आरोप में केस दर्ज किया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) व 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

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