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दुर्ग पुलिस की सही विवेचना से पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास 

By Dinesh chourasiya

थाना उतई के अपराध क्रमांक 428/2025 में अपर सत्र न्यायालय पाटन ने दिनांक 16.10.2026 को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

*आरोपी -* डोमन लाल यदु उर्फ चुन्नी लाल (42 वर्ष), ग्राम गाड़ाडीह चौक, थाना उतई।

सजा -* BNS धारा 103 के तहत आजीवन कारावास + 1000/- अर्थदंड। जुर्माना न भरने पर 5 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास।

विवेचना -* प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक महेश ध्रुव द्वारा की गई थी। दिनांक 21.10.2025 को घटना के बाद अपराध दर्ज कर 22.12.2025 को चालान न्यायालय में पेश किया गया।

पैरवी -* अभियोजन पक्ष से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री शेखर वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस की अच्छी विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्धि का फैसला सुनाया।

 

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