उत्तरप्रदेश

17 साल बाद फैसला, परिवार को मिला न्याय, अतीक अहमद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला

17 साल बाद फैसला, परिवार को मिला न्याय, अतीक अहमद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया फैसला
प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को दोषी करार दिया

: प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण के मामले में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है। पिछले आदेश के मुताबिक सजा सुनाते वक्त सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे।

दरअसल उमेश पाल के अपहरण मामले में कुल 11 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। जिसमें से एक की मौत हो गई। अब बाकी 10 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वहीं अतीक अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था। जिसे कोर्ट के आदेश की वजह से सोमवार शाम को नैनी जेल लाया गया। इसके बाद वो मंगलवार को कोर्ट में पेश हुआ।

 

 

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