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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- CJP प्रोटेस्ट का CCTV सुरक्षित रखें:प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही पर केंद्र को नोटिस; मेट्रो-इंटरनेट बंद करने पर सरकार ने माफ़ी मांगी 

By Dinesh chourasiya

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को CJP प्रदर्शन के दौरान मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद करने और जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के मामले पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने कहा- हम 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई पर केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्हें इसका जवाब देना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने के फैसले पर भी सरकार को नोटिस दिया है।

कोर्ट ने 10 अक्टूबर को CJP प्रदर्शन पर कहा कि उस दिन के सभी CCTV फुटेज संभालकर रखे जाएं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में इंटरनेट बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। गृह सचिव गोविंद मोहन ने कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाह रोकने के लिए यह कदम उठाना पड़ा।

विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोर्ट में गोपाल शंकरनारायणन, कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने दलीलें रखीं। वहीं, सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गौरव भाटिया रख रहे हैं।

पत्रकारों के फोन जब्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पत्रकारों के उपकरण (फोन/कैमरा आदि) जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका काम इन्हीं पर निर्भर है, इसलिए ये उपकरण लौटाए जाने चाहिए।

हालांकि, SG तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी उपकरण जब्त नहीं किया गया है।

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